Guidelines for animal husbandry infrastructure development fund | पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए दिशानिर्देश

Guidelines for animal husbandry infrastructure development fund | पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए दिशानिर्देश

The recently announced Prime Minister’s AtmaNirbhar Bharat Abhiyan package mentioned about setting up of Rs 15000 crore for the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF). AHUDF has been approved for incentivizing investments by individual entrepreneurs, private companies, MSME, Farmer producer organisations (FPO) and Section 8 companies to establish

  1. Dairy processing and value addition infrastructure
  2. Meat processing and value addition infrastructure
  3. Animal feed plant

Eligible Entities

  1. Farmer Producer Organisation
  2. Private Companies
  3. Individual entrepreneurs
  4. Section 8 companies
  5. Micro Small and Medium Enterprises (MSME

Implementing Agency

AHIDF will be implemented by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying.

Eligible Activities

  1. Dairy processing: Under the dairy processing infrastructure the EE can avail the benefit for the establishment of the following
    1. Establishment of new units and strengthening of existing Dairy processing units with quality and hygienic milk processing facilities, packaging facilities, or any other activities related to dairy processing.
  2. Value-added dairy product manufacturing the EE can avail a loan for establishment of new units and strengthening of existing manufacturing units for value addition of the following milk production
    1. Ice Cream unit
    2. Cheese manufacturing unit
    3. Ultra-high temperature (UHT) milk Processing Unit with Tetra packaging facilities
    4. Flavored milk manufacturing unit
    5. Milk powder manufacturing unit
    6. Whey powder manufacturing unit
    7. Any other milk products and value-added manufacturing unit
  3. Meat Processing and Value-Added Facilities
    1. Establishment of new meat Processing Unit and strengthening of existing meat processing facilities for sheep, goat, poultry, pig, buffalo in rural, semi-urban, and urban areas.
    2. Large Scale Integrated meat processing facilities/ plant unit
    3. Value Added Products: Establishment of new or strengthening of existing value addition facilities for meat products like sausage, nuggets, ham, salami, bacon any other meat products. These facilities could either be an integral part of meat processing units or standalone meet value addition unit.
  4. EE can also avail the benefit for the establishment of Animal Feed manufacturing and strengthening of existing units/plants of the following categories
    1. Establishment of mini, medium, and large animal feed plant
    2.  Total mixed ration block making unit
    3.  Bypass protein unit
    4. Mineral mixture plant
    5. Enrich silage making unit
    6. Animal feed testing laboratory to be attached with the medium to large feed plant or EE can avail the benefit for the establishment of animal feeding testing laboratory in the existing feed plant to ensure quality feed.

Quantum of Load and Margin Money / Beneficiary Contribution

  1. The project under the AHIDF shall be eligible for loan up to 90% of the estimated/actual project cost from the Scheduled Bank based on the submission of viable projects by eligible beneficiaries. The beneficiary’s contribution in the case of micro and small units as per MSME define ceiling could be 10% while in case of medium enterprises as per defined MSME ceiling beneficiary contribution could go up to 15%. The beneficiary contribution in other categories of Enterprises would go up to 25%
  2. Cost escalation of the approved project, if any occurred during the course of project implementation on account of Genuine reason like natural calamity, technical compulsions, change in the SoRs and any other unavoidable circumstances shall be considered for enhancement of loan amount, within the reasonable time and not more than 2 years from the date of approval of the particular project.
  3. Interest subvention will not be allowed for the loan sanctioned for procurement of land, working capital, old machinery, and vehicle for personal use.

For more information, visit this link.
(Source: Department of Animal Husbandry and Dairying)


हाल ही में घोषित प्रधान मंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) की स्थापना के लिए 15000 करोड़ रुपये की स्थापना का उल्लेख है। AHIDF पशुपालक अवसंरचना विकास को व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों MSME, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

  1. डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढाँचा
  2. मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढाँचा
  3. पशु चारा का संयंत्र

सहायक AHIDF के सहयोग के लिए योग्य पात्रताएं

  1. किसान निर्माता संगठन
  2. निजी कंपनियां
  3. व्यक्तिगत उद्यमी
  4. धारा 8 कंपनियों
  5. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

क्रियान्वयन एजेंसी

पशुपालन और अवसंरचना निधि, पशुपालन और डेरी विभाग व फिशरीज मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयित किया जाएगा

AHIDF ke अंतर्गत लाभ पाने के लिए योग्य कार्यकलाप

  1. डेयरी प्रसंस्करण: डेयरी प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के तहत EE निम्नलिखित की स्थापना के लिए लाभ उठा सकता है
    1. नई इकाइयों की स्थापना और गुणवत्ता और स्वच्छ दूध प्रसंस्करण सुविधाओं, पैकेजिंग सुविधाओं या डेयरी प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी अन्य कार्यकलापों के साथ मौजूदा डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों को मजबूत करना।
  2. मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पाद विनिर्माण EE निम्नलिखित दूध उत्पादन इकाइयों में नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा विनिर्माण इकाइयों के मूल्य संवर्धन को मजबूत करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है
    1. आइसक्रीम यूनिट
    2. पनीर निर्माण इकाई
    3. अल्ट्रा उच्च तापमान दूध प्रसंस्करण इकाई, टेट्रा पैकेजिंग सुविधाओं के साथ
    4. फ्लेवर्ड मिल्क प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
    5. दूध बनाने वाली निर्माण इकाई, मट्ठा पाउडर निर्माण इकाई
    6. कोई भी दुग्ध उत्पाद और मूल्य संवर्धन इकाई
  3. मांस प्रसंस्करण और सुविधाओं के लिए मूल्य संवर्धन
    1. नई मांस प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और ग्रामीण अर्ध शहरी और शहरी में भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर, भैंस के लिए मौजूदा मांस प्रसंस्करण सुविधाओं को मजबूत करना।
    2. बड़े पैमाने पर एकीकृत मांस प्रसंस्करण सुविधाएं / संयंत्र इकाई
    3. मूल्यवर्धित उत्पाद: मांस उत्पाद जैसे सॉसेज, नगेट, सलामी, बेकन जैसे किसी भी अन्य मांस उत्पादों के लिए नयी स्थापना या मौजूदा मूल्य संवर्धन सुविधाओं को मजबूत बनाने। ये सुविधाएं या तो स्टैंडअलोन मीट वैल्यू एडिशन यूनिट या मांस प्रसंस्करण इकाइयों का अभिन्न हिस्सा हो सकती हैं।
  4. EE निम्नलिखित श्रेणियों की मौजूदा इकाइयों / संयंत्रों को पशु चारा विनिर्माण और मजबूत बनाने के लिए लाभ उठा सकता है
    1. मिनी, मध्यम और बड़े पशु आहार संयंत्र की स्थापना
    2. टोटल मिक्स राशन ब्लॉक मेकिंग यूनिट
    3. बाईपास प्रोटीन इकाई
    4. खनिज मिश्रण संयंत्र
    5. समृद्ध सिलेज बनाने की इकाई
    6. पशु फ़ीड परीक्षण प्रयोगशाला को मध्यम से बड़े फीड प्लांट या EE के साथ जोड़ कर ताकि मौजूदा फीड प्लांट में पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए उत्कृष्ट फीड का लाभ मिल सके।

LOAN की मात्रा और MARGIN MONEY में लाभार्थी का योगदान

  1. AHIDF के तहत परियोजना पात्र लाभार्थियों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के आधार पर अनुसूचित बैंक से अनुमानित वास्तविक परियोजना लागत का 90% तक ऋण के लिए पात्र होगी। MSME परिभाषित छत के अनुसार सूक्ष्म और लघु इकाई के मामले में लाभार्थियों का योगदान 10% हो सकता है, जबकि मध्यम उद्यमों के मामले में MSME छत के अनुसार लाभार्थी योगदान 15% तक जा सकता है, अन्य श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 25% तक जायेगा
  2. अनुमोदित परियोजना की लागत में वृद्धि, यदि कोई वास्तविक आपदा के कारण परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान हुई हो, जैसे कि प्राकृतिक आपदा तकनीकी बाध्यताएं, SoR या किसी अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में बदलती हैं, तो उचित समय के भीतर ऋण राशि में वृद्धि के लिए विचार किया जाएगा जो विशेष परियोजना के अनुमोदन की तारीख से 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  3. व्यक्तिगत उपयोग के लिए भूमि, कार्यशील पूंजी, पुरानी मशीनरी और वाहन की खरीद के लिए मंजूर किए गए ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन की अनुमति नहीं होगी।
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